National Family Benefit Scheme
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मुख्यमंत्री योगी अदित्य नाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनता के लिए एक और साहसी कदम उठाया गया है राज्य सरकार National Family Benefit Scheme लेकर आई है अगर परिवार के किसी मुख्य सदस्य का किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उनके परिवार को रु 30000 आर्थिक सहायता के रुप में दिया जाएगा Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ लेने से पहले पात्रता मांपदंड तथा दस्तावेज़ों की आवश्यकताओं के बारे में जानना जरुरी होगा
Parivarik Labh Yojana के बारे में डीटेल में जानकारी निम्नलिखित अनुसार दे दिया गया है लाभार्थी नेशनल फ़ैमिली बेनिफीट स्कीम के बारे में नीचे पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP
National Family Benefits Scheme Launch Date 21 नवंबर 2015 में उत्तर प्रदेश से शुरु की गई थी इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति जिनके परिवार में से किसी कमाने वाला व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला
उनके मृत्यु हो जाने पर तीस हजार रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाता है
ताकि उस राशि के मदद से परिवार अपने दिनचर्या रुटीन को ठीक कर सके और आगे अपने भविष्य को नई दिशा देने में उस राशि को निवेश कर के वापिस से नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सके ,
दोस्तों जब किसी के घर में कमानेवाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो घर के पुरे परिवार बिखर जाते हैं घर का पहले जैसा रुटीन पुरी तरह से प्रभावित हो जाता है इस लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा National Family Benefit Scheme की शुरुआत की गई है।
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
Family Benefit Scheme के तहत जो व्यक्ति अपने Family का मुखिया है और केवल उसी के चलते घर चल रहा हो अगर दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा एसे परिवार को एक मुश्त 30 हज़ार रुपये सहायता के रुप में प्रदान किया जाता है
एसे व्यक्ति जो बीपीएल परिवारों में से आते हैं जिनका सालाना आया बहुत कम है उस को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फ़ायदा दिया जाएगा।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
National Family Benefit Scheme Guidelines के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के मुखिया जो कमाने का जरिया था उनके मृत्यु हो जाने पर ही Family Benefit Scheme का लाभ उठा सकते हैं,
एसे व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं जिनका वार्षिक आय रु 56450 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं जिनका वार्षिक आय रु 46080 हैं केवल वही परिवार नेशनल बेनिफीट स्कीम के पात्र होंगे,
National Family Benefit Scheme के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु होने के तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदक को आवेदन करना होगा।
परिवार के मुख्य व्यक्ति (महिला/पुरुष) उनका उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तब ही इस योजना के लाभ ले सकते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना का फ़ायदा केवल ऑनलाइन आवेदन कर के ले सकते हैं नेशनल पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया नीची लेख के माध्यम से बताया गया है।
हाईलाइट
योजना का नाम | National Family Benefit Scheme |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
वेबसाइट | Website |
लाभार्थी | घर में किसी मुख्य सदस्य के मिर्त्यु होने के स्थिति में |
राशि | घर के मुख्य सदस्य के मिर्त्यु होने पर रू 30000 |
NFBS List |
District wise report |
उद्देश्य | गरीब और अति पिच्छड़े को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
National Family Benefit Scheme Required Documents
Parivarik Labh Online प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी,
जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदक की CBS बैंक खाता IFSC कोड के साथ तथा पासबुक का फोटो अपलोड करना होगा।
National Family Benefit Scheme Online Form PDF
National Family Benefit Scheme Form PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले पारिवारिक लाभ योजना के ऑफिसियल वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर चले जाना है
वेबसाइट का होम पेज खुलेगा आपको शासनादेश पर क्लिक कर देना है आपके डिस्प्ले पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form ओपन हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट National Family Benefit Scheme Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें
Rashtriya Parivarik Labh Up List 2021-22
पारिवारिक लाभ योजना 2021-22 का नया लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो सब से पहले Family Benefit Scheme Officials Website https://nfbs.upsdc.gov.in पर चले जाना है
डिस्प्ले पर बहुत सारा विकल्प दिखेगा उस में से जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है
ज़िलेवार तरिके से आप के डिस्प्ले पर पारिवारिक लाभ योजना का नया लिस्ट दिखने लग जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति UP
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरकार ऑफिसियल वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएँ
आप डिस्प्ले पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले नया पंजीकरण पर क्लिक कर देना है
आपके सामनो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form डिस्प्ले पर खुल जाएगा
फ़ॉर्म में लाभार्थी को अपना जनपद और निवासी को सिलेक्ट कर लेना है
फिर आवेदक का विवरण भरना होगा जैसे
नाम पिता/पति का नाम पहचान पत्र का प्रकार आदि भरने के बाद थोड़ा स्क्रोल नीचे करते ही बैंक खाते का विवरण भरना होगा जैसे बैंक काम नाम आइ एफ एस सी कोड और बैंक पासबुक का एक फोटो अपलोड कर देना फिर उस के बाद नीचे
मृतक का विवरण फ़ॉर्म में भर देना है जैसे मृतकों का नाम मृतक का मृरतक प्रमाण पत्र संख्या मृत्यु की तिथि आदि डालने के बाद
फिर से स्क्रोल डाउन कर के कैप्चा कोड डालकर Submit Form पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से मृत्यु लाभ योजना का फ़ॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं ,
लेकिन ध्यान रहे Parivarik Labh Form भरने के बाद आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी उप ज़िलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना जरुरी होगा तब ही आपका आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।
National Family Benefit Scheme Check Status 2021-22
पारिवारिक लाभ योजना स्टेट्स देखने के लिए फिर से ऑफिसियल वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएँ
आवेदन पत्र की स्थित पर क्लिक कर दें
डिस्प्ले पर दुसरा पेज खुलेगा उसमें अपने ज़िला का सिलेक्ट करें उसके साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर Search पर क्लिक कर दें आप का पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन स्थितियाँ डिस्प्ले पर दिखने लग जाएगा।
NFBS List
जनपदवार 2021-22 के लिए लाभार्थियों का विवरण देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर चले जाना है
और जनपदवार लाभार्थियों के विवरण पर क्लिक कर देना है आपके सामने पुरी लिस्ट डिस्प्ले पर दिखाई देने लग जाएगा।