Online Transport Service: फेसलेस सर्विस दिल्ली के अंतर्गत 33 सेवाओं का लाभ घर बैठे लें
Online Transport Service दिल्ली सरकार द्वारा फिर से डिजिटल इंडिया के रुप दिल्लीवालों के लिए एक अहम कदम उठाया गया है दिल्ली में अब फेसलेस सर्विस को लाँच कर दिया गया है जिसके तहत लोग अब 11 अगस्त से परमानेन्ट ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों से जुड़ी अन्य सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं
अब दिल्लीवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए RTO के दफ़्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और बिचौलियों से भी सुरक्षित रह पाएँगे
दिल्ली सरकार 4 एमएलओ दफ़्तर मोटर लाइसेंस ऑफिस) को पुरी तरह से बंद कर दिया गया है ड्राइविंग सिखाने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने तक की सुविधा अब फेसलेस स्कीम वेबसाइट पर मिल जाएँगे और बहुत सारे स्पेशल सुविधा Faceless Services के अंतर्गत शुरू किया गया है जो नीचे के लेख में वर्णन किया गया है।
फेसलेस सेवा दिल्ली के आधुनिकता की दिशा में एक सर्वश्रेष्ठ कदम
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 12 अगस्त को फेसलेस सर्विस ( Online Transport Service ) का उद्धाटन किया गया था और उद्धाटन के मंच से ही उन्होंने कहा की Faceless Scheme के तहत दिल्ली वालों के लिए अब अमेरिका जैसा फ़ीलिंग मिलेगा
और उन्होंने कहा के भारत के जो लोग अमेरिका आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में रहते हैं उनलोगों को ये मालुम होना चाहिए के दिल्ली भी अब अमेरिका से कम नहीं रहा हर काम स्मार्टवर्क के तौर दिल्ली वाले अब कर सकते हैं
फेसलेस सेवा के तहत दिल्ली में ड्राइविंग सिखने के बाद उस का लाइसेंस तथा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमीट सर्टिफिकेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नए कंडक्टर लाइसेंस के साथ परिवहन विभाग के कुल काम एंव 33 अन्य सेवा भी अब फेसलेस हो जाएँगे लोग घर बैठे अपने लैपटॉप के माध्यम से सारे सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं।
दिल्ली के 4 MLO दफ़्तर होंगे बंद
Faceless Services शुरु करने के बाद सरकार ने एलान किया है की MLO दफ़्तर के आर में दिल्ली के नागरिकों के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा था और दलालों का हौसला बढ़ा हुआ था अब न दफ़्तर रहेगा और न ही क्रप्शन रहेगा परिवहन विभाग के सारे कामों को फेसलेस कर दिया गया है
लोग घर बैठे Online Transport Service के तहत नया ड्राइविंग लाइसेंस RC जैसे अन्य सुविधा Online Faceless scheme portal से प्राप्त कर सकते हैं
केवल ड्राइविंग टेस्ट और गाड़ी फिटनेस के लिए ही परिवहन विभाग में जाना होगा 4 MLO ( Motor License Office ) कार्यालय बंदे करने के बाद परिवहन मंत्री का कहना है की ये दफ़्तर किसी अन्य कामों कोके लिए केन्द्र के तौर पर निपटारा किया जाएगा।
परिवहन विभाग से मिलनेवाली ऑनलाइन फेसलेस सर्विसेज़
अपने गाड़ी को किसी और के नाम पर करवाना
डुप्लीकेट RC जारी करवाना
RC में दिये पते में सुधार करवाना
दृष्टिबंधक निरंतरता करना
दृष्टिबंधक समाप्ति का काम कराना
अनापत्ति का प्रमाण पत्र मुहैया कराना
RC का पुरी डीटेल चेक करना
परमिट संबंधित सेवाएँ
पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण करना
परमिट का स्थानांतरित कराना
मृत्यु के स्थिति में परमिट का हस्तान्तरण कराना
परमिट का नवीनीकरण करवाना
वाहन का नया परमिट
डुप्लीकेट प्रमिट
परमिट को संपर्ण कराना
फेसलेस वाहन सर्विस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी दस्तावेज
इमेल आईडी और मोबाइल नंबर
वैध वाहन नंबर और गाड़ी की चेसीस नंबर
ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए वैध इंटरनेट बैंकिंग/ डेबिट/क्रेडिट कार्ड का डीटेल
Faceless Vahan Service Online Registration
परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन वाहन संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए सेबसे पहले Online Transport Service के तहत फेसलेस सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा
रजिस्ट्रेशन के लिए Faceless portal https://vahan.parivahan.gov.in/ पर जाकर इमेल आइडी और मोबाइल नंबर डाल देना है आपके मोबाइल पर अकाउंट वेरिफ़िकेशन के लिए ओटीपी का मैसेज आएगा उसको ओटीपी के खाने में डाल देना है और Activation पर क्लिक कर के अपने हिसाब से युजर नाम पासवर्ड बना लेना है
युजर अकाउंट पासवर्ड बन जाने के बाद वाहन संबंधित किसी भी सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया युजर नाम पासवर्ड से फेसलेस पोर्टल https://parichay.nic.in/ पर लॉगिन हो जाना है और Online Service Menu में चले जाना है
फिर अपने वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर Click generate Otp पर क्लिक कर देना है फिर जो भी सर्विस परिवहन विभाग से चाहिए उस सेवा को सिलेक्ट करना होगा क्लिक करते ही
डिस्प्ले पर सेवा के संबंधित फार्म खुल जाएगा जैसे के Insurance Details, Appointment , Document आदि का डेटल पुर्ती करना होगा और साथ में फ़ी भड़ने के प्रक्रिया को भड़ देना है फी भड़ने के बाद Appointment का रसीद डिस्प्ले पर दिखने लग जाएगा उस रसीद दिये गये तिथि पर RTO के ऑफिस पहुँच कर अपना काम आसानी से करा सकते हैं।
फेसलेस सर्विसेज परिवहन दिल्ली
Online Transport Service के तहत दिल्लीवासी घर बैठे निम्नलिखित परिवहन सम्बंधित सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का जारी करा सकते हैं
गाड़ी चालक अपना PSV बैज के लाइन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
DL में नाम /पता का परिवर्तन करा सकते हैं
डीएल में बायोमैट्रिक का परिवर्तन करने का भी सुविधा मिल सकता है
पहाड़ी क्षेतरो में गाड़ी चालकों का समर्थन
अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करा सकते हैं
इस प्रकार से और बहुत सेवाओं का लाभ दिल्ली में रहने वालो के लिए फेसलेस सेवा के तहत घर बैठे ले सकते हैं।
दिल्ली ड्राइवर योजना के तहत आर्थिक मदद रु 5000 ऑनलाइन अप्लाई
फेसलेस लर्निंग लाइसेंस दिल्ली
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनाना जरुरी होगा Driver Learning License Online Apply Delhi में करना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवहन विभाग के वेबसाइट पर चले जाना है वेबसाइट का होम पेज खुलेगा
होमपेज पर अपना राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है फिर दूसरा पेज ओपन होगा उसमें Driver Learner License का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है
फिर से नया पेज खुलेगा Apply For Learner License पर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद एक पेज खुलेगा उसमें 8 स्टेजों में फॉर्म को भरना होगा जैसे
1 लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन डिटेल्स भरना होगा
2 मांगे गए सारे दस्तावेज़ों को अपलोड करना पड़ेगा
3 फोटो व हताक्षर को अपलोड करना होगा ( E-KYC मामले में आधार द्वारा सिर्फ हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा )
4 E Sign डॉक्यूमेंट का भी आवश्यकता पड़ेगा
5 ऑनलाइन फी अदा करना होगा
6 अदा किये गए फी को वेरीफाई करना पड़ेगा
7 लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक करना होगा ( केवल आधार के बिना गैर E-KYC आवेदनों के लिए ये लागू होगा)
8 ड्राइविंग लर्निंग टेस्ट देना पड़ेगा।
पेज के नीचे Continue के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
दूसरा पेज खुलेगा उसमें केटेगरी को सेलेक्ट करके Submit बटन पर क्लिक कर देना है
फिर से दूसरा पेज ओपन होगा उसमें Submit Via Adhar Authentication पर टिकमार्क लगा कर सबमिट कर देना है फिर आधार नंबर माँगा जायेगा वो डालने के बाद OTP डाल देना है और Authenticate पर क्लिक कर देना है
सारा डिटेल्स डिस्प्ले पर दिखने लग जायेगा फिर Proceed के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर एक नया फॉर्म खुल कर डिस्प्ले पर दिखने लग जायेगा उस फॉर्म में बताये गए साडी जानकारी को भर देना है और Submit कर देना होगा
सबमिट करते ही फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करके Next कर के Ok कर देना है इस प्रकार से ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद ड्राइविंग लर्निंग टेस्ट देना होगा LL देने के 15 से 20 दिनों के अंदर ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनकर घर पर पहुँच जायेगा।
Driver License Renewal Online Apply Delhi
Delhi Transport Service द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही डिस्प्ले पर बहुत सारे विकल्प खुल जायेंगे आपको Apply For DL Renewal पर क्लिक कर देना है
फिर दूसरा पेज खुलेगा उसमे लाइसेंस रिन्यूअल करने कि लिए कुछ अनुदेश दिया होगा उसको अच्छे से पढ़कर निचे Countinue कर देना है
क्लिक करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म तिथि को भर कर Proceed पर क्लिक कर देना है उसके बाद दूसरा पेज खुलेगा उसमें राज को सेलेक्ट करना होगा और कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जहा पर पर टिक मार्क लगा कर Proceed पर क्लिक का देना है
और सबमिट कर देना होगा सबमिट करने के बाद कुछ दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा फिर लास्ट में फी अदा कर देना है इस प्रकार से Faceless सर्विस द्वारा घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस में पता ( Address ) कैसे बदलें
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन पता बदलना चाहते हैं तो ठीक ऊपर बताये गए अनुदेश के मुताबक अपने लाइसेंस के अड्रेस में सुधर कर सकते हैं।
Online Transport Service Helpline Number
फेसलेस सेवा को लेकर किसी भी प्रकार का समस्या है या कोई प्रश्न है तो नीचे दिये गये फेसलेस स्कीम हेल्पलाइन नंबर पर बात कर के अपने समस्या संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
1076 / 8588820000
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संबंधित समस्या हेतु शिकायत
Online Transport Service फेसलेस सेवा का लाभ लेने के दौड़ान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कोई समस्या आ रही है तो इस लिंक पर क्लिक करें फिर एक फार्म खुलेगा उसमें वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिकमार्क लगा कर
गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, एप्लिकेशन नंबर, राज्य का नाम जहां पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करायी गई है आदि ये सब फार्म में भर देने बाद Submit पर क्लिक कर देना है आपका कंप्लेन रजिस्टर कर लिया जाएगा।