Pardhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana In हिन्दी
Pardhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana In Hindi एक एसा योजना है जो देश के युवा को आगे बढ़ने का मौका देता है देश के शिक्षित युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है की वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके और वह युवा प्राइवेट बैंक के लोन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहते हैं एसे में देश के युवा को किया करना चाहिए?
इस परेशानी को समझते हुए भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गइ है जो है Pardhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana In हिन्दी के रूप में तो चलिए देखते हैं किया है प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना? और किया है इस योजना का नियम? और किस तरह आप इसका लाभ उठा सकते हैं? इन सारी चीजों की पुरी जानकारी इस आर्टीकल में जानते हैं।
किया है प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना?
Pardhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana In हिन्दी एक तरह की भारत सरकार के ओर से लोन देने का सुभीता है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चुनें गए देश के युवा बेरोजगारों को कुछ सुविधा के अनुसार लोन दिया जाता है जिस से वह ख़ुद का अपना बिज़नेस शुरू कर सके इस योजना में कुछ विशेष प्रकार के छुट सब्सिडी और कम से कम ब्याज दर और बिना समय गँवाए लोन देने का प्रावधान रखा गया है।
इस योजना का पात्र कौन है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम भी लागू किया गया है।
जैसे
इस योजना के लाभ उठाने वालों का उर्म 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए।
लाभ उठाने वाला व्यक्ति भारतीय निवासी होना चाहिए ।
दिव्यांग, पूर्व सैनिक, आदि जैसे सिमा मैं 10 वर्ष की छुट दि गइ है।
उत्तर पुर्वी में रहने वालों के लिए 18 से 40 के उर्म है।
आवेदक का सालाना आय 1 लाख या उस से कम होनी चाहिए।
लोन लेने वाला व्यक्ति के पास कम से कम 8वीं पास का मार्कशीट होनी चाहिए।
जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनको अपन निवासी छेत्र पर कम से कम 3 साल रहना अनिवार्य होगा।
वह व्यक्ति जो किसी सरकारी संस्था से प्रशिक्षण किया हो उन्हें इस योजना में पहली प्राथमिकता दि जाएगी।
प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य
Pardhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana In हिन्दी के अंतर्गत भारत सरकार लाभार्थियों के लिए बैंक से लिए गए लोन पर 10 फ़ीसदी से लेकर 20 फ़ीसदी तक सब्सिडी प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना (PMAY) के तहत बेरोज़गार युवाओं के बिज़नेस शुरू करने के लिए कुल लागत 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध है।
यह योजना के लाभ के केवल 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति ही ले सकते हैं।
इस योजना का लाभ आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति केवल उठा सकता है।
इस योजना का कौन पात्र नहीं है?
एसा व्यक्ति जो किसी बैंक या किसी संस्था द्वारा डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया हो वह व्यक्ति इस योजना केपात्र नहीं है या कोई एसा व्यक्ति जो पहले से किसी
दुसरा सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा हो वह व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है।
इस योजना के तेहत किसानों की खेती के लिए लोन नहीं मिल सकता है।
लोन राशि के पर्किर्या
बिज़नेस सेक्टर के लिए 2 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है
सर्विस सेक्टर के लिए 5 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है
पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है
MSME सेक्टर के लिए 5 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है।
(PMAY) प्रधानमंत्री रोजगार योजना लोन सब्सिडी
इस योजना के तेहत सब्सिडी का दर 15 फ़ीसदी तक तय की गइ है जो के 12500 रुपये तक ही सीमित रहेगी
जैसे उत्तर, पुर्व, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर के लिए यह सब्सिडी अधिकतम 15000 रुपये है और सेल्फ़ हेल्प ग्रुपों के प्रति
एक सदस्य के लिए 15000 हज़ार रुपये है इसी प्रकार प्रति एक ग्रुप को 0.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है एक जरुरी बात यह है की लिए गए
लोन को सरकार तक लौटाना भी होगा जो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय दिया जाएगा ध्यान रहे के इस से कम या अधिक समय मान्य नहीं होगा।
अवश्य दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र ( Income certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate)
- आवासीय प्रमाण पत्र (Residence certificate)
- पहचान पत्र (Identity card )
- व्यवसाय का विवरण ( Business description)
- फ़ोटो (photo)
- मोबाइल नंबर (Mobile number )
इस योजना के लिए आवेदन कहॉ करें?
इस योजना के आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है केवल ऑफ़लाइन प्रक्रिया ही मौजूद है
जिस के लिए आवेदक को TIC के ऑफिस में जाकर फार्म के लिए संपर्क करना होगा और वहाँ से ही फार्म लेकर ख़ुद से आवेदन करना होगा।
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